Shahi Idgah Masjid survey : मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर रोक लगाने की मांग करने वाले मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। दरअसल, हिंदू पक्ष ने कोर्ट में शादी ईदगाह मस्जिद की जमीन पर मालिकाना हक का दावा करते हुए एक 900 साल पुराना नक्शा सबूत के रूप में पेश किया। कोर्ट को नक्शे में कृष्ण जन्मभूमि का खसरा नंबर 825 दिखाया गया। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि इस जमीन का मालिकाना हक कृष्ण जन्मभूमि के पास है, जिसकी ओर दस्तावेज इशारा करता है। हिंदू पक्ष ने कहा कि यह मालिकाना हक मंदिर के पास साल 1424 से है।
अब 9 जनवरी को होगी सुनवाई
यही नहीं, शीर्ष अदालत ने कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर भी रोक से इंकार किया है। दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को अपने फैसले में शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे करने और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई। इस मामले की अगली सुनवाई अब 9 जनवरी को होगी।
