SIR की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा-निष्पक्ष चुनाव के लिए EC को इसे कराने का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में एसआईआर की प्रक्रिया चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री, दोनों पक्षों की दलीलों और घटनाक्रम का अध्ययन करने के बाद अदालत की राय है कि मामले में कुछ अहम मुद्दों पर विस्तार से विचार किए जाने की जरूरत है।

SIR Validity Verdict: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग (EC) एसआईआर कराने का संवैधानिक अधिकार है। वह SIR करा सकता है और देश में एसआईआर की प्रक्रिया चलती रहेगी।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईसी को एसआईआर कराने का हक है।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण करने का अधिकार है।

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