कुत्ता टहलाने के लिए स्टेडियम खाली कराने वाली IAS रिंकू दुग्गा को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने बहाली पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने आईएएस अधिकारी रिंकू दुग्गा की बहाली पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के अनिवार्य सेवानिवृत्ति के फैसले को रद्द करते हुए दुग्गा को बहाल करने का आदेश दिया था, जिसे केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की अपील पर दुग्गा को नोटिस जारी करते हुए फिलहाल बहाली पर रोक बरकरार रखी है। मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। रिंकू दुग्गा 2022 में अपने कुत्ते को टहलाने के लिए त्यागराज स्टेडियम खाली करवाने के विवाद के बाद चर्चा में आई थीं।

Satya Niketan Building Collapsed:सुप्रीम कोर्ट ने कथित तौर पर कुत्ता टहलाने के लिए त्यागराज स्टेडियम खाली करवाने की वजह से चर्चा में आईं भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी रिंकू दुग्गा को बहाल करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी। दुग्गा को केंद्र सरकार ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई थी। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति को रद्द किये जाने के खिलाफ केंद्र की ओर से की गई अपील पर दुग्गा को नोटिस जारी किया।

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IAS रिंकू दुग्गा की बहाली पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, त्यागराज स्टेडियम विवाद के बाद हुई थी अनिवार्य सेवानिवृत्ति। PTI

पीठ ने सात सितंबर को अपने आदेश में कहा, ’’इस बीच, प्रतिवादी की बहाली पर रोक जारी रहेगी।’’ शीर्ष अदालत ने इसी के साथ मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 अक्टूबर की तारीख तय की। मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र का पक्ष रखने के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी पेश हुईं। दुग्गा ने केंद्र सरकार के फैसले को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) में चुनौती दी थी, जिसने उन्हें बहाल करने का आदेश दिया। उच्च न्यायालय ने भी 15 अप्रैल को कैट के फैसले को बरकरार रखा।

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