'ये असंवेदनशील और क्रूरता के बराबर' SC ने गाजियाबाद नाबालिग बच्ची के दुष्कर्म-हत्या मामले पर UP पुलिस को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में पुलिस और अस्पताल प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने जांच में बरती गई लापरवाही और इलाज के दौरान अस्पताल के रवैये को 'अत्यंत संवेदनहीन' और 'संस्थागत क्रूरता' करार दिया। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि इस विफलता के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए और भविष्य में ऐसे संवेदनशील मामलों के लिए कड़े प्रोटोकॉल सुनिश्चित किए जाएं।

सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद में चार साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या मामले पर आज सुनवाई की। कोर्ट ने यूपी पुलिस और निजी अस्पतालों के असंवेदनशील रवैये पर नाराजगी जताई। वहीं, मामले पर हैरानी जताते हुए पुलिस आयुक्त को तलब किया।

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सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद नाबालिग बच्ची के दुष्कर्म-हत्या मामले पर UP को लगाई फटकार।

शीर्ष अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि एक तरफ जहां मासूम के साथ जघन्य अपराध हुआ, वहीं दूसरी तरफ रक्षक समझे जाने वाले विभागों ने अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में भारी लापरवाही बरती, जो 'संस्थागत क्रूरता' के समान है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 13 अप्रैल को जांच अधिकारी को भी तलब किया है।

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