पश्चिम बंगाल SIR मामला: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, ट्रिब्यूनल से मंजूरी प्राप्त वोटर्स को मिलेगा वोटिंग का अधिकार

West Bengal SIR: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले में साफ किया है कि जिन व्यक्तियों की अपीलें अपीलीय ट्रिब्यूनल द्वारा मंजूर की जा चुकी हैं, वे मौजूदा विधानसभा चुनाव में वोट डाल सकेंगे।

West Bengal SIR: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) मामले में साफ किया है कि जिन व्यक्तियों की अपीलें अपीलीय ट्रिब्यूनल द्वारा मंजूर की जा चुकी हैं, वे मौजूदा विधानसभा चुनाव में वोट डाल सकेंगे। अदालत के आदेश के मुताबिक, पहले चरण के लिए जिनके नाम 21 अप्रैल और दूसरे चरण के लिए 27 अप्रैल तक जिनके नामों को मंजूरी मिल जाती है उन्हें भी मतदान का अधिकार मिलेगा।

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट

वोटर लिस्ट फ्रीज होने के बाद अनुच्छेद 142 के दिया असाधारण आदेश

देश की शीर्ष अदालत ने असाधारण परिस्थितियों का हवाला देते हुए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग किया। इसके तहत चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया है कि अपीलीय ट्रिब्यूनल के फैसलों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। हालांकि, चुनावी कानून के मुताबिक नामांकन के आखिरी दिन तक कोई भी योग्य मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकता है और वोट डाल सकता है।

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