नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने की याचिका SC ने की खारिज, कहा- नहीं कर सकते हस्तक्षेप

  • Authored by: अमित कुमार मंडल
  • Updated May 26, 2023, 01:45 PM IST

New Parliamen House: नए संसद भवन का उदघाटन राष्ट्रपति से कराए जाने संबंधी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अनुच्छेद-32 के तहत इसमें दखल नहीं दे सकते हैं। इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली।

जानिए क्या कहा अदालत ने

सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा सचिवालय को नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराने के लिए निर्देश देने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने याचिकाकर्ता एवं वकील जय सुकीन से कहा कि अदालत इस बात को समझती है कि यह याचिका क्यों और कैसे दायर की गई और वह संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस याचिका की सुनवाई नहीं करना चाहता।

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