राहुल गांधी की याचिका पर आज नहीं होगी सुनवाई, कोर्ट रजिस्ट्री ने निकालीं 14 कमियां, 9 याचिकाकर्ताओं के वकालतनामे भी गायब

चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल राहुल गांधी की याचिका में कई कमियां पाईं गई हैं। जिसे सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने बताया है। इन खामियों के कारण 13 अक्टूबर को सुनवाई के लिए जारी सुप्रीम कोर्ट की सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट में राहुल गांधी की याचिका शामिल नहीं है।

Rahul Gandhi Petition: राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले रजिस्ट्री ने 14 आपत्तियां दर्ज की हैं। 12 अक्टूबर 2026 को दर्ज इन आपत्तियों में याचिका में निजी पक्षों को प्रतिवादी बनाने के कारण से लेकर वकालतनामे, पहचान पत्र, कोर्ट फीस और दस्तावेजों की स्पष्टता तक से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। इन खामियों के कारण 13 अक्टूबर को सुनवाई के लिए जारी सुप्रीम कोर्ट की सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट में राहुल गांधी की याचिका शामिल नहीं है। ऐसे में आज उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं होगी। सोमवार देर रात 11:25 बजे सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी हुई थी।

सुप्रीम कोर्ट

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9 याचिकाकर्ताओं के वकालतनामे नहीं मिले

रजिस्ट्री के मुताबिक, याचिकाकर्ता नंबर 3 से 11 तक के वकालतनामे नहीं मिले हैं। इन याचिकाकर्ताओं में सौगत राय, अखिलेश यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव, संजय राउत, एमए बेबी, डी राजा, महुआ माझी, सुप्रिया सुले और ईटी मोहम्मद बशीर शामिल हैं। इसके अलावा, याचिकाकर्ता नंबर 2 मल्लिकार्जुन खड़गे के पहचान पत्र की स्पष्ट कॉपी जमा करने को कहा गया है।

निजी पक्षों को प्रतिवादी बनाने पर स्पष्टीकरण

रजिस्ट्री ने याचिका में निजी पक्षों को प्रतिवादी बनाने का कारण स्पष्ट करने को कहा है। साथ ही, पेज नंबर 9 पर प्रतिवादियों के विवरण को गलत बताया गया है। लिस्टिंग प्रोफॉर्मा में प्रतिवादी का सही नाम दर्ज करने को लेकर भी आपत्ति है। याचिका के प्रार्थना वाले हिस्से में प्रतिवादी नंबर को सही करने के लिए कहा गया है। हालांकि, उपलब्ध आपत्तियों से यह स्पष्ट नहीं होता कि इन टिप्पणियों का संबंध विशेष रूप से मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार या निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू के नामों से है।

24 जून 2025 के फैसले की कॉपी मांगी

रजिस्ट्री ने याचिका की प्रार्थना संख्या (A) में जिस 24 जून 2025 के फैसले का उल्लेख किया गया है, उसके अनुलग्नक की कॉपी जमा करने को कहा है। अनुलग्नक P2 की तारीख का रिकॉर्ड से मेल नहीं खाने और अनुलग्नक P5 के केस नंबर में विसंगति भी दर्ज की गई है। अनुलग्नक P6 के लिए पेनड्राइव उपलब्ध कराने को कहा गया है।

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