सुप्रीम कोर्ट ने यासीन मलिक को जम्मू कोर्ट में पेश करने से किया इनकार; तिहाड़ जेल वर्चुअली होगी पेशी

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने यासीन मलिक को आदेश दिया कि वह तिहाड़ जेल से जम्मू की एक विशेष अदालत में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उनके खिलाफ मामलों में अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह करें।

Yasin Malik: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अलगाववादी नेता यासीन मलिक को आदेश दिया कि वह तिहाड़ जेल से जम्मू की एक विशेष अदालत में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उनके खिलाफ मामलों में अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह करें। जस्टिस अभय एस ओका और उज्जल भुइयां की पीठ ने चार भारतीय वायु सेना अधिकारियों की हत्या और 1989 में रुबैया सईद के अपहरण से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए मलिक को जम्मू की एक अदालत में पेश करने से इनकार कर दिया।

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सुप्रीम कोर्ट ने यासीन मलिक को तिहाड़ से जम्मू की अदालत में वर्चुअली पेश होने का दिया निर्देश

शीर्ष अदालत ने कहा कि दिसंबर 2025 में केंद्र सरकार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 303 और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत एक आदेश पारित कर मलिक की दिल्ली से एक साल के लिए आवाजाही पर रोक लगा दी थी। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि जम्मू -कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल और तिहाड़ जेल अधीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार, यहां की ट्रायल कोर्ट और तिहाड़ जेल दोनों में वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा है मलिक की शारीरिक पेशी को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंताएं थीं।

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