सुप्रीम कोर्ट ने AIMIM का रजिस्ट्रेशन रद्द करने वाली याचिका पर सुनवाई से किया इनकार, कही ये बात

Asaduddin Owaisi: ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलिमीन को भारत के चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। बता दें, सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया जिसने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एआईएमआईएम को राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत करने के खिलाफ तिरुपति नरसिम्हा मुरारी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था।

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलिमीन को भारत के चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने हालांकि याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी और राजनीतिक दलों के मामलों में सुधार की मांग करते हुए बड़े मुद्दों को उठाते हुए नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान की।

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सुप्रीम कोर्ट ने एआईएमआईएम का पंजीकरण रद्द करने की याचिका पर विचार करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से किया इनकार

सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया जिसने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एआईएमआईएम को राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत करने के खिलाफ तिरुपति नरसिम्हा मुरारी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता के वकील ने वर्तमान याचिका को वापस लेने की अनुमति मांगी है साथ ही उन्हें एक नई रिट याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी है, जिसमें वह विभिन्न आधारों पर राजनीतिक दलों के संबंध में सुधार के लिए बड़े मुद्दे उठाना चाहते हैं। अनुमति प्रदान की जाती है।

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