दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों को अनुमति, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, माननी होंगी ये शर्तें

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारी गश्ती दल गठित करेंगे जो इस बात पर नजर रखेंगे कि केवल क्यूआर कोड वाले ग्रीन पटाखे बेचे जाएं। नियमों का उल्लंघन करने वालों को नोटिस दिया जाए।

Green Crackers in Delhi-NCR: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखों की बिक्री की इजाजत दे दी है। शीर्ष अदालत ने शर्तों के साथ ग्रीन पटाखों की बिक्री की इजाजत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि उत्सव की भावना और लोगों की आजीविका का सम्मान करते हुए सीमित अवधि के लिए ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति दी जा सकती है।

SUPREME COURT

दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों को अनुमति (ANI)

अदालत ने कहा: स्वास्थ्य और परंपरा में संतुलन जरूरी

आदेश की कॉपी में चीफ जस्टिस ने कहा कि की त्योहारी भावना और लोगों के रोजगार के अधिकार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रदूषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना भी अनिवार्य है। अदालत ने कहा, पर्यावरण और जीवन के अधिकार के बीच संतुलन बनाना ही हमारा उद्देश्य है।

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