सेना में महिलाओं को मिलेगा परमानेंट कमीशन, SC का आदेश; जानिए SSC और PC से जुड़ा क्या है पूरा मामला

SC On Women Permanent Commission: सुप्रीम कोर्ट ने महिला सैन्य अधिकारियों के पक्ष में अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि जिन अधिकारियों को गलत मूल्यांकन (ACR) के कारण परमानेंट कमीशन (PC) नहीं मिला, वे पूर्ण पेंशन की हकदार हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया कि ऐसी अधिकारियों को 20 साल की सेवा पूरी मानी जाएगी, भले ही उन्हें पहले ही सेवा से मुक्त कर दिया गया हो। यह फैसला विंग कमांडर सुचेता एडन और अन्य की याचिका पर आया, जिसमें 2019 की नीति और आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के फैसलों को चुनौती दी गई थी।

SC On Women Permanent Commission: भारतीय सेना में महिलाओं की भूमिका और समानता को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। । कोर्ट ने कहा कि वे महिला सैन्य अधिकारी पूरे पेंशन की हकदार हैं, जिन्हें गलत मूल्यांकन के कारण परमानेंट कमीशन नहीं दिया गया था।

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कोर्ट ने कहा कि सेना में महिलाओं को मिलेगा परमानेंट कमीशन। AI GENERATED

चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इन अधिकारियों को पेंशन के लिए जरूरी कम से कम 20 साल की सेवा पूरी की हुई माना जाएगा, भले ही उन्हें सेवा से पहले ही मुक्त कर दिया गया हो।

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