31 जनवरी 2026 तक स्थानीय निकाय चुनाव कराए महाराष्ट्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि ईवीएम की उपलब्धता पर 31 नवंबर तक सुप्रीम कोर्ट मे हलफनामा दाखिल करे। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने यह आदेश दिया।

Maharashtra Local Body Elections: महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव कराने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी 2026 तक महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग स्थानीय निकाय के चुनाव की तारीख आगे नहीं बढ़ाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरा किए जाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि कर्मचारियों को रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर तुरंत नियुक्त किया जाए। राज्य निर्वाचन आयोग दो सप्ताह में कर्मचारियों की लिस्ट मुख्य सचिव को सौंपनी होगी।

Supreme court

सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र सरकार को निर्देश (ANI)

सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि ईवीएम की उपलब्धता पर 31 नवंबर तक सुप्रीम कोर्ट मे हरफनामा दाखिल करे। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने यह आदेश दिया। अदालत ने मई में स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया था, जो ओबीसी के लिए आरक्षण लागू करने से संबंधित मुकदमेबाजी के कारण 2022 से रुके हुए थे।

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