यूपी में मदरसों की मान्यता को रद्द करने के फैसले पर SC ने लगाई अंतरिम रोक, जानें क्या है माजरा

  • Written by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Apr 5, 2024, 02:13 PM IST

Supreme Court on UP Madarsa: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार को बड़ा झटका देते हुए नोटिस जारी किया है। यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जुलाई के दूसरे सप्ताह में सुनवाई करेगा।

UP Madarsa Act 2004: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को ‘असंवैधानिक’ करार दिया गया था। आसान शब्दों में समझा जाए तो यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है।

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट।

यूपी सरकार को SC ने जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। अब जुलाई के दूसरे सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को ‘असंवैधानिक’ करार देने संबंधी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाई।

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