निलंबित IAS विनय चौबे को SC से बड़ी राहत, हजारीबाग भूमि घोटाला मामले में मिली जमानत; 1 साल बाद हिरासत से आएंगे बाहर

झारखंड के निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हजारीबाग में डीसी रहते कथित अवैध भूमि खरीद-बिक्री मामले में कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वह देश नहीं छोड़ेंगे, गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे और जांच में पूरा सहयोग करेंगे। एसीबी ने उन्हें मई 2025 में गिरफ्तार किया था और वह पिछले एक वर्ष से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में थे।

झारखंड के चर्चित निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने हजारीबाग में उपायुक्त (DC) के कार्यालय के दौरान सेवायत और वनभूमि की कथित अवैध खरीद-बिक्री से जुड़े मामले में उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली है।

supreme court.

हजारीबाग भूमि घोटाला: निलंबित IAS विनय चौबे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत।

सुनवाई के बाद जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की सुप्रीम कोर्ट पीठ ने आरोपी को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी। इससे पहले 28 अप्रैल को झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, जहां उन्हें सशर्त जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद विनय चौबे के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। उनके खिलाफ दर्ज अन्य मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। चौबे पिछले एक साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं।

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