सुप्रीम कोर्ट से एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कार्यक्रम को बड़ी राहत, 149 करोड़ लीटर अतिरिक्त एथेनॉल खरीद को मंजूरी

सुनवाई के दौरान भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों की ओर से पेश होते हुए कहा कि एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम के तहत सभी सप्लायर्स को समान अवसर दिया जाएगा। इसमें वे इकाइयां भी शामिल होंगी, जिनके पास ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के साथ लॉन्ग टर्म ऑफटेक एग्रीमेंट (एलटीओए) नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कार्यक्रम (ईबीपीपी) से जुड़े मामलों में बड़ा अंतरिम आदेश पारित करते हुए एथेनॉल सप्लाई (2025-26) के लिए चौथी तिमाही के टेंडर में 149 करोड़ लीटर अतिरिक्त एथेनॉल खरीद की अनुमति दे दी है। अदालत के इस आदेश के बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अब चौथी तिमाही के सफल बोलीदाताओं से अतिरिक्त एथेनॉल की खरीद कर सकेंगी। इस आदेश को ईबीपीपी के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट

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सुनवाई के दौरान भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों की ओर से पेश होते हुए कहा कि एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम के तहत सभी सप्लायर्स को समान अवसर दिया जाएगा। इसमें वे इकाइयां भी शामिल होंगी, जिनके पास ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के साथ लॉन्ग टर्म ऑफटेक एग्रीमेंट (एलटीओए) नहीं है।

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