Bihar: बिहार जातिगत जनगणना पर SC में सुनवाई टली, अब 14 अगस्त को होगी जिरह

  • Written by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Aug 7, 2023, 02:49 PM IST

Bihar Caste Census : याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी दी गई है कि जातिगत जनगणना कराने का अधिकार राज्य के पास नहीं है। इससे संविधान का उल्लंघन हुआ है। इससे पहले गत एक अगस्त को पटना हाई कोर्ट ने जातिगत जनगणना पर रोक लगाने की मांग वाली सभी अर्जियों को खारिज कर दिया।

Bihar Caste Census : बिहार में जातिगत जनगणना कराए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी पर सुनवाई टल गई है। अब इस अर्जी पर 14 अगस्त को सुनवाई होगी। शीर्ष अदालत में अर्जी दायर कर जातिगत जनगणना पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी दी गई है कि जातिगत जनगणना कराने का अधिकार राज्य के पास नहीं है। इससे संविधान का उल्लंघन हुआ है। इससे पहले गत एक अगस्त को पटना हाई कोर्ट ने जातिगत जनगणना पर रोक लगाने की मांग वाली सभी अर्जियों को खारिज कर दिया। बिहार में इस समय जातिगत जनगणना का काम तेजी से हो रहा है।

Bihar Caste Census

बिहार की जातिगत जनगणना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

केंद्र सरकार को जनगणना का अधिकार

एनजीओ की याचिका के अलावा उच्च न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ एक अन्य याचिका शीर्ष अदालत में दायर की गई है। नालंदा निवासी अखिलेश कुमार द्वारा दायर याचिका में दलील दी गई है कि इस कवायद के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है। याचिका में कहा गया है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, केवल केंद्र सरकार को जनगणना का अधिकार है।

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