गोद लेने वाली सभी माताओं को मिलेगी मैटरनिटी लीव- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की उस धारा को असंवैधानिक घोषित कर दिया है, जिसमें केवल तीन महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने वाली माताओं को ही मातृत्व अवकाश देने का प्रावधान था।

मैटरनिटी लीव पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि गोद लेने वाली सभी माताओं को मातृत्व अवकाश मिलना उनका अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल बच्चे की उम्र के आधार पर लाभ से वंचित करना एक मनमाना और अव्यावहारिक वर्गीकरण है। साथ ही कोर्ट ने यह भी माना कि गोद लेने की प्रक्रिया में बच्चे की उम्र चाहे जो भी हो, भावनात्मक, मानसिक और व्यावहारिक स्तर पर कई तरह के बदलाव होते हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

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