VVPAT की 100 फीसदी पर्चियों की मिलान की मांग वाली याचिका पर SC का फैसला सुरक्षित

  • Authored by: गौरव श्रीवास्तव
  • Updated Apr 18, 2024, 07:58 PM IST

Supreme Court on VVPAT: वीवीपीएटी की 100 फीसदी पर्चियों की मिलान की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित, जानिए किसने क्या कहा?

Supreme Court on VVPAT: सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपीएटी की 100 फीसदी पर्चियों के मिलान की मांग वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न याचिकाकर्ताओं और चुनाव आयोग का पक्ष सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।सुप्रीम के जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुनवाई पूरी की।

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याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित

19 अप्रैल को देश के कई हिस्सों में लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण को लेकर मतदान होना है। इससे ठीक एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर काफी लंबी सुनवाई की। सुनवाई के दौरान केंद्रीय चुनाव आयोग के तरफ से एक अधिकारी ने ईवीएम और वीवीपीएटी की कार्यशैली, इसकी तकनीकी पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट के सामने विस्तृत जानकारी दी।

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