सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेडिंगएफएक्स घोटाले के मुख्य आरोपी की जमानत रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश में असम के डिब्रूगढ़ के चर्चित ट्रेडिंगएफएक्स घोटाले के मुख्य आरोपी रंजीत काकोटी को मिली जमानत रद्द कर दी। यह जमानत गुवाहाटी हाईकोर्ट ने दी थी, जिसे सीबीआई ने चुनौती दी थी।

इस मामले की जांच सीबीआई ने असम पुलिस से 14 अक्टूबर 2024 को राज्य सरकार की सिफारिश पर अपने हाथ में ली थी। आरोप है कि रंजीत काकोटी ने इस घोटाले को अंजाम दिया, जिसमें लगभग 250 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई और करीब 1.5 लाख लोग पीड़ित हुए।

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेडिंगएफएक्स घोटाले के मुख्य आरोपी की जमानत रद्द की

सीबीआई ने आरोपी की गिरफ्तारी के 90 दिनों की समय-सीमा में ही चार्जशीट दाखिल कर दी थी।

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