हम बंद पर कोर्ट के आदेश से सहमत नहीं हैं - बोले उद्धव ठाकरे, शिंदे ने फैसले को बताया विपक्ष के गाल पर ‘तमाचा’

बंबई उच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों या व्यक्तियों को 24 अगस्त या आगे की किसी तारीख पर प्रस्तावित महाराष्ट्र बंद का आह्वान करने से रोक दिया। विपक्षी गठबंधन महा विकास आघाडी (एमवीए) ने ठाणे जिले के बदलापुर के एक स्कूल में दो बच्चियों के साथ कथित यौन उत्पीड़न के विरोध में 24 अगस्त को पूरे राज्य में बंद का आह्वान किया है।

KEY HIGHLIGHTS
  • कल नहीं होगा महाराष्ट्र बंद
  • बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला
  • काली पट्टी बांधकर विरोध जताएगा विपक्ष

महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने रेप की घटनाओं को लेकर कल बंद बुलाया था, जिस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट के रोक लगाने के बाद कल होने वाला महाराष्ट्र बंद स्थगित हो गया है, लेकिन विपक्ष कोर्ट के इस आदेश से सहमत नहीं दिख रहा है। बंद को महा विकास आघाडी (एमवीए) ने बुलाया था, इसमें शामिल तीन पार्टियों में से एनसीपी (शरद पवार गुट) ने बंद को वापस लेने की अपील की है, कांग्रेस बंद वापस लेने के लिए कह चुकी है, लेकिन काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करेगी, वहीं अब उद्धव ठाकरे का बयान आया है, उन्होंने भी बंद वापस लेने की बात तो कही है, लेकिन कोर्ट के आदेश पर सहमति नहीं जताई है।

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