सैफ अली खान केस में आरोपी शरीफुल इस्लाम ने दायर की याचिका, खुद को बताया निर्दोष; 21 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

Saif Ali Khan: सैफ अली खान पर उनके मुंबई स्थित आवास पर कथित तौर पर चाकू से हमले के सिलसिले में गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है।

Saif Ali Khan: बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर उनके मुंबई स्थित आवास पर कथित तौर पर चाकू से हमले के सिलसिले में गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम (30) ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। अपनी याचिका में आरोपी ने खुद को निर्दोष बताते हुए उसके खिलाफ पुलिस द्वारा दर्ज FIR को एक मनगढ़ंत कहानी बताया है। आरोपी ने FIR को बिना किसी ठोस सबूत पर आधारित बताया है। जमानत याचिका शनिवार को दायर की गई थी। मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी।

Saif Ali Khan Attack Case

सैफ अली खान केस में आरोपी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की याचिका

पहले भी आरोपी दायर कर चुका है याचिका

बता दें, बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हमला करने के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम ने इससे पहले मुंबई के सेशन कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। हालांकि, मुंबई पुलिस ने आरोपी की जमानत याचिका का विरोध किया था। जिसके बाद मुंबई पुलिस ने आरोपी की तरफ से दाखिल की गई जमानत याचिका मामले में अपना जवाब कोर्ट में दाखिल किया था। उन्होंने कहा था कि जिस चाकू से सैफ अली खान पर हमला किया गया था, फोरेंसिक जांच में चाकू के तीनों टुकड़े मेल खाते पाए गए हैं। पुलिस का कहना था कि यह आरोपी के खिलाफ महत्वपूर्ण सबूत है। अगर आरोपी को जमानत दी गई तो उसके फरार होने की संभावना है, इसलिए शरीफुल की जमानत अर्जी मंजूर न की जाए। बता दें कि आरोपी शरीफुल ने अपनी जमानत याचिका में दावा किया था कि उसे झूठे मामले में फंसाया गया है और पुलिस के पास कोई मजबूत सबूत नहीं है। इतना ही नहीं, एफआईआर में कई खामियां भी हैं।

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