नीतीश सरकार को झटका, पटना हाई कोर्ट ने नौकरी और शिक्षा में 65 फीसदी तक कोटा बढ़ोतरी का फैसला किया रद्द

बिहार सरकार ने नवंबर 2023 में दो आरक्षण विधेयकों के लिए गजट अधिसूचना जारी की थी जिस पर अब पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। इसे नीतीश सरकार के लिए झटका माना जा रहा है।

Setback to Nitish Govt: नौकरी और शिक्षा में आरक्षण बढ़ाए जाने के मामले में बिहार की नीतीश सरकार को पटना हाई कोर्ट से झटका लगा है। हाई कोर्ट ने गुरुवार को राज्य में सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोटा 50% से बढ़ाकर 65% करने की बिहार सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया। अदालत ने संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया।

Nitish Kumar

नीतीश सरकार को झटका

2023 में जारी की थी अधिसूचना

बिहार सरकार ने नवंबर 2023 में दो आरक्षण विधेयकों के लिए गजट अधिसूचना जारी की थी- बिहार पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण (एससी, एसटी, ईबीसी और ओबीसी के लिए) संशोधन विधेयक और बिहार (शैक्षणिक, संस्थानों में प्रवेश) आरक्षण संशोधन विधेयक, 2023 - कोटा को मौजूदा 50% से बढ़ाकर 65% करने का मार्ग प्रशस्त करना। इससे आर्थिक और कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) में 10% जोड़ने के बाद राज्य में कुल आरक्षण 75% तक पहुंच जाएगा।

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