रेप मामले में JDS के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को झटका, केस दूसरे कोर्ट में भेजने की मांग वाली अर्जी SC ने की खारिज

प्रज्वल रेवन्ना ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें MP/MLA कोर्ट से केस ट्रांसफर करने की मांग को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। रेप केस मामले में रेवन्ना ने निचली अदालत पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए MP/MLA कोर्ट से दूसरे सेशन कोर्ट मे ट्रायल ट्रांसफर किए जाने की मांग की थी।

Prajwal Revanna rape case: रेप मामले में जनता दल (सेक्युलर) के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। इस मामले में निचली अदालत में चल रही एक सुनवाई को दूसरी कोर्ट मे ट्रांसफर किए जाने की मांग वाली अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दी। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि जिस जज ने रेवन्ना को एक मामले में दोषी ठहराया है, वह लंबित मामलों की सुनवाई करते समय उस फैसले से प्रभावित नहीं होंगे।

Prajawa revanna

रेप केस में प्रज्वल रेवन्ना को लगा एससी से झटका। तस्वीर-PTI

हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी

प्रज्वल रेवन्ना ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें MP/MLA कोर्ट से केस ट्रांसफर करने की मांग को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। रेप केस मामले में रेवन्ना ने निचली अदालत पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए MP/MLA कोर्ट से दूसरे सेशन कोर्ट मे ट्रायल ट्रांसफर किए जाने की मांग की थी। रेवन्ना ने मौजूदा सेशन कोर्ट के जज के खिलाफ भी भेदभाव का आरोप लगाया था। प्रज्वल को रेप के एक दूसरे मामले मे पहले ही MP/MLA की स्पेशल कोर्ट ने दोषी ठहराया था और उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

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