SC/ST Act की कुछ धाराओं को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

SC/ST Act की कुछ धाराओं को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इन्कार कर दिया है। CJI की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों के जरिए संविधानिक सेफगार्ड रखे है, जिसके चलते इसके दुरुपयोग को रोका जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC/ST) अत्याचार निवारण अधिनियम की कुछ धाराओं की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में कहा गया था इस एक्ट की कुछ धाराएं संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 में मिले मौलिक अधिकारों के खिलाफ हैं।

सुप्रीम कोर्ट

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याचिका में क्या कहा गया था?

याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि SC/ST Act के तहत गैर-SC/ST व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज होने की स्थिति में उसके अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। याचिका में यह भी कहा गया कि झूठे या गलत आरोपों से बचाव के लिए कानून में पर्याप्त प्रक्रियात्मक सुरक्षा नहीं है।

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