सुप्रीम कोर्ट ने UMEED पोर्टल पर वक्फ संपत्ति के विवरण अपलोड करने की समयसीमा बढ़ाने से किया इनकार, 6 महीने के भीतर ही भरना होगा

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) के अलावा ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिममीन (एआईएमआईएम) नेता असदुद्दीन ओवैसी और कई अन्य ने सभी वक्फ संपत्तियों के अनिवार्य पंजीकरण के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ‘उम्मीद’ (UMEED) पोर्टल पर वक्फ बाय यूजर सहित सभी वक्फ संपत्तियों के अनिवार्य पंजीकरण के लिए समय बढ़ाने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे समय सीमा से पहले संबंधित न्यायाधिकरणों से संपर्क करें। पीठ ने कहा, हमारा ध्यान धारा 3बी के प्रावधान की ओर आकर्षित किया गया है। चूंकि आवेदकों के पास न्यायाधिकरण के समक्ष उपाय उपलब्ध है इसलिए हम सभी आवेदनों का निपटारा करते हुए उन्हें छह महीने की अवधि की अंतिम तिथि तक न्यायाधिकरण का रुख करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं।

waqf in SC

वक्फ मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई (PTI)

ओवैसी और कई अन्य ने समय बढ़ाने का किया था अनुरोध

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) के अलावा ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिममीन (एआईएमआईएम) नेता असदुद्दीन ओवैसी और कई अन्य ने सभी वक्फ संपत्तियों के अनिवार्य पंजीकरण के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया है। इससे पहले एक वकील ने कहा था कि वक्फ के अनिवार्य पंजीकरण की छह महीने की अवधि समाप्त होने वाली है।

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