महिला ने ठोका लाल किले पर दावा, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- सिर्फ लाल किला ही क्यों, आगरा, फतेहपुरी सीकरी क्यों नहीं?

पीठ ने याचिकाकर्ता सुल्ताना बेगम के वकील को याचिका वापस लेने की अनुमति नहीं दी। वकील ने कहा, याचिकाकर्ता देश के पहले स्वतंत्रता सेनानी के परिवार की सदस्य हैं।

Woman Claiming Possession of Red Fort: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक महिला की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर-द्वितीय के प्रपौत्र की विधवा होने का दावा करते हुए कानूनी उत्तराधिकारी होने के नाते लाल किले पर कब्जे का अनुरोध किया था। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने शुरू में याचिका को गलत धारणा वाली और निराधार करार दिया और दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस कहा, शुरू में रिट याचिका दायर की गई थी जो गलत और निराधार है। इस पर विचार नहीं किया जा सकता।

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महिला ने लाल किले पर ठोका दावा, सुप्रीम कोर्ट ने दी नसीहत

आगरा, फतेहपुरी सीकरी किले क्यों नहीं?

पीठ ने याचिकाकर्ता सुल्ताना बेगम के वकील को याचिका वापस लेने की अनुमति नहीं दी। वकील ने कहा, याचिकाकर्ता देश के पहले स्वतंत्रता सेनानी के परिवार की सदस्य हैं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि अगर दलीलों पर विचार किया जाए तो केवल लाल किला ही क्यों, फिर आगरा, फतेहपुरी सीकरी आदि के किले क्यों नहीं। दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने पिछले साल 13 दिसंबर को बेगम द्वारा दिसंबर 2021 में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि चुनौती ढाई साल से अधिक की देरी के बाद दायर की गई थी, जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता।

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