सागा ग्रुप निवेश धोखाधड़ी मामले में SC ने आरोपी एजेंट की याचिका खारिज की, CJI ने की ये बड़ी टिप्पणी

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि अदालतें धीरे धीरे आरोपी केंद्रित सोच की ओर बढ़ रही हैं, जो सही नहीं है। उन्होंने पूछा कि जब हजारों लोग ठगे गए हैं तो फिर पीड़ितों के अधिकारों और उनके न्याय का क्या होगा।

सागा ग्रुप निवेश धोखाधड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी एजेंट की गिरफ्तारी से सुरक्षा देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि आरोप है कि इसी एजेंट ने निवेशकों से पैसा इकट्ठा किया और आज गरीब निवेशक अपनी मेहनत की कमाई से हाथ धो बैठे हैं। कोर्ट ने साफ शब्दों में पूछा कि जब लोगों का पैसा लिया गया तो अब उन्हें लौटाने की पहल क्यों नहीं की जा रही।

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सागा ग्रुप पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

CJI बोले, पीड़ितों को ध्यान में रखकर चलेगी अदालतें

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि अदालतें धीरे धीरे आरोपी केंद्रित सोच की ओर बढ़ रही हैं, जो सही नहीं है। उन्होंने पूछा कि जब हजारों लोग ठगे गए हैं तो फिर पीड़ितों के अधिकारों और उनके न्याय का क्या होगा। उन्होंने कहा कि सफेद कॉलर अपराधी भी चाहते हैं कि उनके मामलों की सुनवाई खास तरीके से हो, लेकिन अदालत ऐसा नहीं कर सकती।

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