SC का निर्देश-सशस्त्र सेनाओं के पेंशन योग्य परिवारों, वीरता पदक विजेताओं को OROP के अनुरूप एरियर दे सरकार

  • Written by: आलोक कुमार राव
  • Updated Mar 20, 2023, 02:47 PM IST

Supreme Court on Arrears: : सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र सेनाओं के पेंशन योग्य परिवारों एवं वीरता पदक विजेताओं को वन रैंक वन पेंशन योजना के मुताबिक 30 अप्रैल 2023 तक एरियर देने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने एरियर का भुगतान करने के लिए समयसीमा भी निर्धारित की है।

Supreme Court on Arrears: सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र सेनाओं के पेंशन योग्य परिवारों एवं वीरता पदक विजेताओं को वन रैंक वन पेंशन (OROP) योजना के मुताबिक 30 अप्रैल 2023 तक एरियर देने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश जारी किया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि ऐसे योग्य पेंशनर्स जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है उन्हें एरियर का भुगतान जून 2023 तक और इसके बाद योग्य पेंशनर्स को एरियर का भुगतान समान किस्तों में 30 अगस्त 2023, 30 नवंबर 2023 एवं 28 फरवरी 2024 को या उससे पहले करना होगा।

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सशस्त्र सेनाओं के पेंशन योग्य परिवारों को एरियर का भुगतान होगा।

28,000 करोड़ रुपए का एरियर बकाया

पूर्व सैन्यकर्मियों का एरियर साल 2019 से 2022 तक बकाया है। यह राशि 28,000 करोड़ रुपए है। शीर्ष अदालत ने कहा, 'एरियर की राशि इतनी ज्यादा है कि एक बार में भुगतान करने पर रक्षा प्रबंधन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।'

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