Kolkata Rape Case: आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर गिरी एक और गाज, मेडिकल काउंसिल ने रद्द किया रजिस्ट्रेशन

Kolkata Rape Case: कोलकाता रेप और मर्डर केस में अब पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल ने कार्रवाई की है। मेडिकल काउंसिल ने आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का मेडिकल रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है।

RG Kar Case: कोलकाता रेप और मर्डर केस में अब पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल ने कार्रवाई की है। मेडिकल काउंसिल ने आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का मेडिकल रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। डब्ल्यूबीएमसी द्वारा तैयार की जाने वाली पंजीकृत चिकित्सकों की सूची से घोष का नाम 19 सितंबर को हटा दिया गया। एक अधिकारी ने बताया कि घोष का लाइसेंस बंगाल चिकित्सा अधिनियम 1914 के विभिन्न प्रावधानों के तहत रद्द किया गया है। इससे पहले आईएमए ने भी डॉ. संदीप घोष की सदस्यता रद्द कर दी थी।

RG Kar Case

डॉ. संदीप घोष का मेडिकल रजिस्ट्रेन रद्द।

बता दें, संदीप घोष कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले में सीबीआई की हिरासत में हैं। वह कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी के अलावा आरजी कर कॉलेज में वित्तीय अनियमितता को लेकर भी कटघरे में हैं। सीबीआई ने इस मामले में अस्पताल के पूर्व प्राचार्य डॉ. संदीप घोष और उनके तीन कथित सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के बाद ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इससे पहले संदीप घोष के ठिकानों पर छापेमारी के बाद ईडी ने दावा किया है कि उनकी पत्नी ने पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों से 'उचित मंजूरी' मिले बिना दो अचल संपत्तियां खरीदीं थी।

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