Reservation in India like railway- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देश में आरक्षण की तुलना रेलवे और ट्रेन से करते हुए कहा कि जो लोग डिब्बे में चढ़े हुए हैं, वे नहीं चाहते कि दूसरे लोग अंदर आएं। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण का विरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। याचिकाकर्ता मंगेश शंकर सासाने की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के जयंत कुमार बंठिया के नेतृत्व वाले आयोग ने स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया, बिना यह पता लगाए कि वे राजनीतिक रूप से पिछड़े हैं या नहीं।
आरक्षण का धंधा रेलवे जैसा हो गया है
न्यायमूर्ति कांत ने शंकरनारायणन से कहा, बात यह है कि इस देश में आरक्षण का धंधा रेलवे जैसा हो गया है। जो लोग डिब्बे में चढ़ गए हैं, वे नहीं चाहते कि कोई और अंदर आए। यही पूरा खेल है। याचिकाकर्ता का भी यही खेल है। शंकरनारायणन ने कहा कि कम्पार्टमेंट पीछे भी जोड़े जा रहे हैं और कहा कि राजनीतिक पिछड़ापन सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन से अलग है, और ओबीसी को स्वचालित रूप से राजनीतिक रूप से पिछड़ा नहीं माना जा सकता।
उन्होंने कहा, ओबीसी के भीतर, राजनीतिक रूप से पिछड़े और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान आरक्षण के उद्देश्य से की जानी चाहिए। जस्टिस कांत ने कहा कि जब कोई समावेशिता के सिद्धांत का पालन करता है, तो राज्य अधिक वर्गों की पहचान करने के लिए बाध्य होते हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग, राजनीतिक रूप से पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग होगा। उन्हें लाभ से वंचित क्यों रखा जाना चाहिए? इसे एक विशेष परिवार या समूह तक ही सीमित क्यों रखा जाना चाहिए?
राज्य सरकार से जवाब मांगा
शीर्ष अदालत ने याचिका पर नोटिस जारी किया और मामले को लंबित मामलों के साथ जोड़ते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा। इस बीच, महाराष्ट्र के स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण के एक अन्य मामले में पीठ ने राज्य चुनाव आयोग को चार सप्ताह में चुनावों की अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया, जो 2022 बंठिया आयोग की रिपोर्ट से पहले की अवधि के अनुरूप होने हैं।
पीठ ने राज्य पैनल को चार महीने में चुनाव संपन्न कराने का आदेश दिया और राज्य चुनाव आयोग को उचित मामलों में अधिक समय मांगने की स्वतंत्रता दी। इसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों का परिणाम शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित याचिकाओं के निर्णयों के तहत होगा। 22 अगस्त, 2022 को शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग और महाराष्ट्र सरकार को राज्य में स्थानीय निकायों की चुनाव प्रक्रिया के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था।
