Ram Mandir Trust: 'सरकार नहीं कर सकती हस्तक्षेप, ट्रस्ट है स्वतंत्र निकाय', गृह मंत्रालय ने CIC को क्या-क्या बताया?

Ram Mandir Donation Row: राम मंदिर चंदा चोरी मामले के बीच केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने स्पष्ट किया है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट एक स्वतंत्र निकाय है और यह केंद्र या उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं है। आयोग के मुताबिक, ट्रस्ट को सरकार से कोई वित्तीय सहायता या प्रशासनिक नियंत्रण प्राप्त नहीं है, इसलिए यह सूचना का अधिकार यानी आरटीआई अधिनियम के तहत 'पब्लिक अथॉरिटी' नहीं माना जाएगा।

Ram Mandir Donation Row: राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर नए-नए खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट' को लेकर एक अहम जानकारी सामने आई है। केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने जानकारी दी है कि राम मंदिर परिसर का प्रबंधन देखने वाला 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट' एक पूर्णतः स्वतंत्र निकाय है और यह केंद्र या उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय सूचना आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह ट्रस्ट आरटीआई (सूचना का अधिकार) अधिनियम के दायरे में नहीं आता है, क्योंकि सरकार का इस पर कोई प्रशासनिक या वित्तीय नियंत्रण नहीं है।

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Ram Mandir Donation Row: राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ी अहम जानकारी सामने आई है। AI IMAGE

आरटीआई के जरिए क्या मिली जानकारी?

साल 2024 की शुरुआत में नीरज शर्मा नाम के एक व्यक्ति ने आरटीआई (RTI) के तहत केंद्र सरकार से राम मंदिर ट्रस्ट के जन सूचना अधिकारियों के नाम मांगे थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस अपील को खारिज कर दिया था। इसके बाद मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा, जिसने केंद्रीय सूचना आयोग को निर्देश दिया कि वह गृह मंत्रालय से जवाब मांगकर यह तय करे कि ट्रस्ट एक सार्वजनिक प्राधिकरण (Public Authority) है या एक स्वायत्त निकाय।

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