Gujarat High Court on Rajkot fire : गुजरात के राजकोट स्थित टीआरपी गेम जोन हादसे में कुल 27 लोगों की मौत हो गई थी। सरकार ने इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। इसके साथ ही राज्य की एसीबी भी जांच कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर गुजरात हाईकोर्ट ने स्वत संज्ञान के साथ जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है।गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट जिम्मेदार अधिकारियों को भी नहीं बख्शेगा, कोर्ट ने कहा SIT की रिपोर्ट का इंतजार है,एसआईटी की रिपोर्ट के बाद HC आदेश देगा, गौर हो कि गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात की सरकार को कड़ी फटकार लगाई है।
हाई कोर्ट ने सरकार को 16 जून को अंतिम फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया, गुजरात हाईकोर्ट ने सरकार को राज्य में शिक्षा क्षेत्र में उठाए गए अग्नि सुरक्षा उपायों का खुलासा करने का आदेश दिया कहा- जिला एवं शहरी संभाग के शिक्षण संस्थानों की फायर सेफ्टी का खुलासा करे।
गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि मोरबी, हरणी सहित ऐसे कांड होते रहते हैं और सरकार ऐसी घटनाओं में ही क्यों ठेकेदार को कवर करती है, मनपा आयुक्त सो रहे हैं इसलिए ऐसी लापरवाही से दुर्घटनाएं हो रही हैं, राजकोट अग्निकांड पर गुजरात हाईकोर्ट द्वारा लिए गए सुओमोटो पर सुनवाई कर रही है।
गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि अब किसी नगर निगम आयुक्त को मौका नहीं दिया जाएगा अग्निकांड के इतने दिन बाद भी आप समय मांग रहे हो ? शर्म आ रही है।
गुजरात हाईकोर्ट का सरकार को सीधा सवाल-'राजकोट अग्निकांड घटना आपको छोटी लग रही है', समय से हलफनामा दायर करिए अब आप अधिकारियों को बचा नही पाओगे, राजकोट अग्निकांड के बाद राज्य के कई गेमिंग जोन में लापरवाही सामने आई, आप क्या कर रहे थे?
सभी मनपा के अधिकारी क्या कर रहे है, मनपा अधिकारी सोते रहते है, अग्निकांड होते रहते है, सरकार समय मांगती है, क्यों दिया जाए समय आपको
अपनी गलतियों को सुधारिए गलतियों को सहेजे नहीं।
राजकोट TRP गेम जोन अग्निकांड मामले में गुजरात हाई कोर्ट में आज की सुनवाई पूर्ण हो गई है, करीब ढाई घंटे हाई कोर्ट में चली सुनवाई, 4 जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट में सुओमोटो पर आगे सुनवाई होगी।
गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 3 मामलों में मांगा रिपोर्ट-
1. SIT की फैक्ट फाइंडिंग फाइनल रिपोर्ट
2. डिपार्मेंटल इंक्वायरी रिपोर्ट
3. एजुकेशन / स्कूल बिल्डिंग फायर सेफ्टी निरीक्षण रिपोर्ट
