राहुल गांधी ने सावरकर मानहानि मामले में आरोपों से किया इनकार, खुद को बताया निर्दोष

Savarkar Defamation Case: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर पर उनकी टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामले में पुणे की एक अदालत के समक्ष खुद को निर्दोष बताया।

Savarkar Defamation Case: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर पर उनकी टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामले में पुणे की एक अदालत के समक्ष खुद को निर्दोष बताया। यह याचिका पुणे जिला न्यायालय में न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) और सांसद/विधायक मामलों के विशेष न्यायाधीश अमोल श्रीराम शिंदे के समक्ष प्रस्तुत की गई। राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता मिलिंद पवार उपस्थित हुए क्योंकि कांग्रेस नेता कार्यवाही के दौरान व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं थे।

Rahul Gandhi

राहुल गांधी ने पुणे की अदालत में सावरकर मानहानि मामले में आरोपों से किया इनकार

सावरकर के पोते सत्यकी ने गांधी के खिलाफ दर्ज कराई थी शिकायत

बता दें, वीडी सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर ने मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने 2023 में यूनाइटेड किंगडम में ओवरसीज कांग्रेस द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान स्वतंत्रता सेनानी के बारे में मानहानिकारक और अपमानजनक बयान दिए थे। बाद में ये टिप्पणियां सोशल मीडिया पर प्रसारित की गईं, जिससे कथित तौर पर सावरकर की विरासत और सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचा। कार्यवाही के दौरान, न्यायाधीश शिंदे ने भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत मानहानि का आरोप पढ़ा। अधिवक्ता पवार ने पुष्टि की कि उनके मुवक्किल को शिकायत और सभी संबंधित दस्तावेज़ों की प्रतियां मिल गई हैं। जब अदालत ने पूछा कि क्या राहुल गांधी आरोपों की प्रकृति को समझते हैं, तो पवार ने सकारात्मक उत्तर दिया। यह पूछे जाने पर कि क्या वह अपना अपराध स्वीकार करना चाहते हैं, राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता मिलिंद पवार ने स्पष्ट रूप से कहा कि नहीं। मैं अपना अपराध स्वीकार नहीं करता।

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