रिश्ता टूटने से पहले सालों तक बनाये गए संबंध के आधार पर नहीं चलाया जा सकता पुरूष के खिलाफ दुष्कर्म का मामला: सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court: पुराने रिश्ते में दोनों की सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंध को रेप मानने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। जानिए क्या है पूरा मामला

Supreme Court Of India: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार के मामले को खारिज कर दिया, जिसमें लड़की के उसके साथ लंबे समय तक संबंध और शारीरिक संबंध का हवाला दिया गया था, जिससे उसकी सहमति का संकेत मिलता है। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने कहा कि केवल सहमति से जोड़े के बीच संबंध टूटने पर पुरुष के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती। अदालत का मानना था कि शिकायतकर्ता लड़की का आरोपी के साथ उसकी सहमति के बिना लंबे समय तक संबंध बनाए रखना अकल्पनीय था। न्यायालय ने कहा कि केवल सहमति देने वाले जोड़े के बीच संबंध से अलग होने पर आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं हो सकती। प्रारंभिक अवस्था में पक्षों के बीच सहमति से बने संबंध को आपराधिकता का रंग नहीं दिया जा सकता, जब उक्त संबंध वैवाहिक संबंध में परिणत नहीं होता।

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शादी का किया वादा फिर सालों तक बनाया शारीरिक संबंध, कोर्ट बोला- ये रेप नहीं

2019 में महिला ने दर्ज कराई थी FIR

अदालत ने आरोपी द्वारा शिकायतकर्ता का पता ढूंढने और उसके साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाने के आरोप पर आश्चर्य व्यक्त किया। पीठ ने कहा कि आरोपी को शिकायतकर्ता का पता तब तक नहीं पता चल सकता था जब तक कि शिकायतकर्ता ने स्वेच्छा से इसका खुलासा नहीं किया हो। अदालत ने शादी का झूठा झांसा देकर एक महिला के साथ बार-बार बलात्कार करने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मामला खारिज करते हुए कहा कि यह अकल्पनीय है कि शिकायतकर्ता अपनी ओर से स्वैच्छिक सहमति के अभाव में अपीलकर्ता से मिलना जारी रखेगी या उसके साथ लंबे समय तक संबंध या शारीरिक संबंध बनाए रखेगी। इसके अलावा, अपीलकर्ता के लिए शिकायतकर्ता के आवासीय पते का पता लगाना असंभव होगा, जैसा कि एफआईआर में उल्लेख किया गया है, जब तक कि ऐसी जानकारी शिकायतकर्ता द्वारा स्वेच्छा से प्रदान नहीं की गई हो। शिकायतकर्ता ने 2019 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि अपीलकर्ता-आरोपी ने शादी का झूठा वादा करके उसका यौन शोषण किया था।

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