बलात्कार को अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त है ये प्रमाण, दिल्ली हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी

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  • Updated Jun 27, 2023, 11:41 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने नाइजीरिया की एक महिला के साथ 2014 में सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि योनि में लिंग का प्रवेश बलात्कार के अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त है।

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने नाइजीरिया की एक महिला के साथ 2014 में सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में दो आरोपियों को 20 वर्ष की जेल की सजा सुनाई है और कहा है कि डीएनए विश्लेषण के दौरान महज वीर्य की गैर-मौजूदगी पीड़िता के दावे को नहीं झूठलाती तथा योनि में लिंग का प्रवेश बलात्कार के अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त है।

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सामूहिक दुष्कर्म पर दिल्ली हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी

हाईकोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया कि दोनों आरोपियों में से एक अविवाहित है और दूसरे को अपने बच्चों एवं माता-पिता की देखभाल करनी है और उन दोनों में सुधार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही अदालत ने दोनों दोषियों की 30 साल की जेल की सजा को कम करके 20 साल कर दी। यह फैसला भी न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की अध्यक्षता वाली विभिन्न पीठों द्वारा सोमवार को दिये गये 65 फैसलों में से एक है। उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति के एक दिन पहले ये फैसले सुनाए।

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