'इतिहास के गलत दिशा में चली गई है बिहार में शराबबंदी', नीतीश के फैसले पर पटना हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

Liquor Ban in Bihar: हाई कोर्ट ने कहा कि 'लोगों की सेहत ठीक रखने और जीवन स्तर ऊपर उठाने के इस नेक इरादे के साथ राज्य सरकार ने शराबबंदी कानून को 2016 में लागू किया लेकिन कई वजहों से यह शराबबंदी इतिहास के गलत दिशा में चली गई है।' एक पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ जारी डिमोशन के आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की।

Liquor Ban in Bihar: बिहार में शराबबंदी को लेकर पटना हाई कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने कहा कि कहा कि राज्य सरकार के शराबबंदी के इस फैसले ने बिहार में शराब की तस्करी सहित अन्य आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि 'लोगों की सेहत ठीक रखने और जीवन स्तर ऊपर उठाने के इस नेक इरादे के साथ राज्य सरकार ने शराबबंदी कानून को 2016 में लागू किया लेकिन कई वजहों से यह शराबबंदी इतिहास के गलत दिशा में चली गई है।' एक पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ जारी डिमोशन के आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की।

patna

शराबबंदी पर पटना हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी।

टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश कुमार पासवान की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पूर्णेंदु सिंह ने गत 29 अक्टूबर के अपने फैसले में शराबबंदी पर यह टिप्पणी की। यह फैसला हाई कोर्ट की वेबसाइट पर 13 नवंबर को प्रकाशित हुआ।

End of Feed