Passport Rules: 'पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं, सिर्फ ट्रैवल डॉक्यूमेंट'; विदेश मंत्रालय ने किया साफ

केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारतीय पासपोर्ट नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं बल्कि मुख्य रूप से एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। विदेश मंत्रालय (MEA) के अनुसार, पासपोर्ट अंतरराष्ट्रीय यात्रा और पहचान के उद्देश्य से जारी किया जाता है, जबकि नागरिकता का निर्धारण संबंधित कानूनों और निर्धारित प्रक्रियाओं के आधार पर होता है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि पासपोर्ट जारी करने से पहले दस्तावेजों और पहचान का सत्यापन किया जाता है। इस दौरान सरकार ने ई-पासपोर्ट और उन्नत सुरक्षा फीचर्स पर भी जोर दिया।

केंद्र सरकार ने भारतीय पासपोर्ट को लेकर बड़ा स्पष्टीकरण दिया है। विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा है कि पासपोर्ट मुख्य रूप से एक यात्रा दस्तावेज (Travel Document) है और इसे भारतीय नागरिकता का अंतिम या कानूनी प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय (MEA) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को कहा कि भारतीय पासपोर्ट एक "यात्रा दस्तावेज" है, न कि "नागरिकता दस्तावेज"। यह बयान 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर दिया गया।

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पासपोर्ट मुख्य रूप से एक यात्रा दस्तावेज है और इसे भारतीय नागरिकता का प्रमाण न माना जाए: केंद्र सरकार। istock

विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि पासपोर्ट भारतीय नागरिकों को ही जारी किया जाता है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय यात्रा को आसान बनाना और विदेशों में पहचान सुनिश्चित करना है। अधिकारियों के अनुसार, पासपोर्ट जारी करने से पहले कई सरकारी एजेंसियों के दस्तावेजों और प्रक्रियाओं के आधार पर विस्तृत सत्यापन किया जाता है।

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