‘गैंगस्टर’ का ठप्पा लगाकर सजा नहीं दी जा सकती, UP गैंगस्टर्स एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

UP Gangsters Act: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गैंगस्टर एक्ट के दुरुपयोग की आशंका जताते हुए इसे 'जन्म से निष्प्रभावी' बताया। पीठ ने कहा कि केवल 'गैंगस्टर' का ठप्पा लगाकर निर्दोष नागरिकों को सजा नहीं दी जा सकती।

UP Gangsters Act: उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एवं असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम का दुरुपयोग होने की आशंका जताते हुये सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा है कि 1986 का यह कानून ’जन्म से ही निष्प्रभावी’ है, क्योंकि किसी व्यक्ति को केवल ’गैंगस्टर’ का ठप्पा लगाकर सजा नहीं दी जा सकती। न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि यह कानून हिंसा और संगठित आपराधिक गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया था लेकिन इसका इस्तेमाल निर्दोष नागरिकों के खिलाफ किया जा सकता है।

End of Feed