Umar Khalid News:'उमर खालिद पर कोई आपराधिक आरोप नहीं लगाया जा सकता...'वकील ने कोर्ट से कहा

Umar Khalid News: उमर खालिद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिदीप पेस ने दलील दी, '..किसी भी स्थिति में, तब तक किसी अपराध का आरोप नहीं लगाया जा सकता, जब तक आप यह नहीं दिखाते कि इन कार्यों में वास्तविक अपराध है।'

Umar Khalid News: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के पूर्व छात्र उमर खालिद के वकील ने मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत से कहा कि उनके मुवक्किल पर कोई आपराधिक आरोप नहीं लगाया जा सकता।यह दलील दिल्ली में फरवरी 2020 के दंगों की कथित साजिश से संबंधित गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) मामले में खालिद के खिलाफ आरोप तय करने का विरोध करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी के समक्ष दी गई।

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उमर खालिद (फाइल फोटो:PTI)

खालिद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिदीप पेस ने दलील दी, '...किसी भी स्थिति में, तब तक किसी अपराध का आरोप नहीं लगाया जा सकता, जब तक आप यह नहीं दिखाते कि इन कार्यों में वास्तविक अपराध है।'

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