नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड: दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा, मास्टमाइंड वीरेंद्र तावड़े समेत 3 बरी

Narendra Dabholkar Murder Case: डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने साजिश के मास्टरमाइंड डॉ. वीरेंद्र तावड़े को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। वहीं, दो अन्य आरोपी शरद कालस्कर और सचिन एंडुरे को उम्रकैद की सजा सुनाई है, दोनों पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

Narendra Dabholkar Murder Case: महाराष्ट्र की पुणे की एक विशेष अदालत ने 13 साल पुराने चर्चित डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने साजिश के मास्टरमाइंड डॉ. वीरेंद्र तावड़े, संजीव पुनालेकर और विक्रम भावे को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। वहीं, दाभोलकर को गोली मारने वाले आरोपी शरद कालस्कर और सचिन एंडुरे को उम्रकैद की सजा सुनाई है, दोनों पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

Court Order

नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में अदालत का फैसला

जानकारी के मुताबिक, नरेंद्र दाभोलकर को 20 अगस्त, 2013 में गोली मार दी गई थी। यह हत्याकांड उस समय हुआ जब दाभोलकर पुणे के ओंकारेश्वर ब्रिज पर सुबह की सैर पर निकले थे। इस मामले में डॉ. वीरेंद्र तावड़े, संजीव पुनालेकर, विक्रम भावे, शरद कालस्कर और सचिन एंडुरे को आरोपी बनाया गया था।

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