नप गए महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल? फिर से खुल गया बेनामी संपत्ति का मामला, विशेष अदालत का बड़ा फैसला

मुंबई की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को 2021 के उस बेनामी संपत्ति मामले को दोबारा शुरू करने का आदेश दिया, जिसमें महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल भी आरोपी हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि मुंबई उच्च न्यायालय ने पूर्व में यह कार्यवाही केवल "तकनीकी आधार" पर रद्द की थी, न कि "मामले के गुण-दोष" के आधार पर।

महाराष्ट्र के वरिष्ठ मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता छगन भुजबल के खिलाफ 2021 में दर्ज बेनामी संपत्ति मामले में अब फिर से कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी। मुंबई की एक विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने मंगलवार को यह मामला बहाल करने का आदेश दिया, यह कहते हुए कि उच्च न्यायालय द्वारा पहले इसे तकनीकी आधार पर रद्द किया गया था, न कि गुण-दोष के आधार पर।

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महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल (फोटो-PTI)

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