मुख्तार अंसारी को 10 साल की कैद और 5 लाख जुर्माना, अवधेश राय हत्याकांड में 26 साल बाद आया फैसला

  • Authored by: किशोर जोशी
  • Updated Dec 15, 2022, 02:54 PM IST

Mukhtar Ansari News: माफिया मुख्तार अंसारी को गाजीपुर की एमपी-एमएलए गैंगेस्टर कोर्ट ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। यह फैसला अवधेश राय हत्याकांड के मामले में आया है जो 1996 में हुआ था।

UP News: माफिया मुख्तार अंसारी को अदालत से एक और झटका लगा है। गैंगस्टर मामले में गाजीपुर (Ghazipur) की एमपी-एमएलए गैंगस्टर कोर्ट (Gangster Act) ने अंसारी को 10 साल कैद की सजा तथा पांच लाख रुपये जुर्माना लगाया है। 1996 में दायर हुए 5 केस को लेकर दिए गए कोर्ट के इस फैसले का लोगों को लंबे समय से इंतजार था। अदालत के इस फैसले को लेकर कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और परिसर में बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई थी।

Mukhtar Ansari

माफिया मुख्तार अंसारी दोषी करार

की थी अवधेश की हत्या

माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ वाराणसी में अवधेश राय की हत्या का मामला सिगरा थाने में दर्ज हुआ था। यह बात 1991 की है जब अवधेश राय की सिगरा थाने में हत्या की गई थी। कहा जाता है कि मुख्तार ने खुद गोली चलाई थी और जीप की साइड मिरर में देखते हुए उल्टी तरफ गोली चलाई थी। हत्या के पांच साल बाद मामले में केस दर्ज हुआ था। इसके अलावा मुख्तार अंसारी के खिलाफ राजेंद्र सिंह हत्याकांड, चंदौली में कॉन्सटेबल रघुवंश सिंह हत्याकांड, गाजीपुर में वशिष्ठ तिवारी उर्फ माला गुरु हत्याकांड के साथ ही गाजीपुर में एडिशनल एसपी एवं अन्य पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला करने के आरोप में केस दर्ज हुआ था।

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