गोद लिए हर उम्र के बच्चे पर मिलेगा मैटरनिटी लीव, सुप्रीम कोर्ट ने बदला 3 महीने की शर्त वाला कानून

अब तक कानून में केवल 3 महीने तक के बच्चे को गोद लेने पर ही 12 हफ्ते की छुट्टी का प्रावधान था, जिससे बड़ी उम्र के बच्चों को गोद लेने वाली माताएं इस सुविधा से वंचित रह जाती थीं।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में साफ कर दिया है कि अब किसी भी उम्र के बच्चे को गोद लेने वाली महिलाओं को मातृत्व अवकाश मिलेगा। यह फैसला कामकाजी महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने ये अहम फैसला सुनाया है।

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट

अब तक कानून में केवल 3 महीने तक के बच्चे को गोद लेने पर ही 12 हफ्ते की छुट्टी का प्रावधान था, जिससे बड़ी उम्र के बच्चों को गोद लेने वाली माताएं इस सुविधा से वंचित रह जाती थीं।

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