महाराष्ट्र में 1.2 करोड़ वोटरों के नाम हटाने का आरोप, 26 अक्टूबर को सुनवाई करेगा Supreme Court

महाराष्ट्र में SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी। याचिका में 1.2 करोड़ मतदाताओं को तार्किक विसंगतियों के आधार पर चिह्नित करने का दावा है।

महाराष्ट्र में चुनाव आयोग की ओर से कराए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने का आरोप लगा है। इस मामले में आज यानी गुरुवार 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका का जिक्र किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के लिए 26 अक्टूबर की तारीख तय की है।

Supreme Court SCIGOV

महाराष्ट्र SIR के मुद्दे पर 26 अक्टूबर को होगी सुनवाई

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने कोर्ट को बताया कि महाराष्ट्र में कुल 9.79 करोड़ मतदाता हैं। इनमें से 1.2 करोड़ मतदाताओं को ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ यानी तार्किक विसंगतियों के आधार पर चिह्नित किया गया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि पुणे और कुछ अन्य इलाकों में 40.6 फीसदी मतदाता मतदाता सूची से बाहर रह गए हैं।

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