मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने इस वजह से टाली सुनवाई, अब 12 अगस्त को फिर बैठेगी अदालत

मथुरा स्थित शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़े विवाद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि मुगल शासक औरंगजेब ने भगवान श्रीकृष्ण के जन्मस्थान पर मौजूद मंदिर को ध्वस्त कर वहां मस्जिद का निर्माण कराया था। इस मामले से संबंधित 20 से अधिक दीवानी मुकदमे फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित हैं।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े एक मामले की सुनवाई 12 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टालने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि पीठ को यह सूचित किया गया कि विभिन्न हिंदू पक्ष इस बात पर आपस में बातचीत कर रहे हैं कि इस मामले में किसका मुकदमा मुख्य मामला होगा।

सुप्रीम कोर्ट

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न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2025 के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत एक अन्य हिंदू पक्ष की याचिका को भगवान श्रीकृष्ण के सभी भक्तों का प्रतिनिधि मुकदमा माना गया था।

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