पश्चिम बंगाल में IPS अधिकारी के खिलाफ 'खालिस्तानी' कहने के लिए 'अज्ञात भाजपा नेताओं' के खिलाफ FIR

  • Compiled by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Feb 23, 2024, 10:29 PM IST

पश्चिम बंगाल पुलिस ने एक सिख पुलिस अधिकारी को 'खालिस्तानी' (Khalistani) कहे जाने की घटना पर 'अज्ञात भाजपा नेताओं' के खिलाफ FIR दर्ज की।

कोलकाता पुलिस ने मंगलवार को संदेशखली में आईपीएस अधिकारी जसप्रीत सिंह (IPS officer Jaspreet Singh) के खिलाफ खालिस्तानी गाली देने के आरोप में शुक्रवार को 'अज्ञात भाजपा नेताओं'के खिलाफ गैर-जमानती धाराओं के तहत FIR दर्ज की। पुलिस को मिली शिकायत के आधार पर गैर-जमानती धाराओं के तहत भवानीपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। अज्ञात भाजपा नेताओं पर धारा 295ए (धार्मिक अपराधों को दंडित करने के लिए आईपीसी अध्याय के प्रमुख प्रावधानों में से एक) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

IPS officer Jaspreet Singh

आईपीएस अधिकारी जसप्रीत सिंह

विशेष रूप से, धारा 295ए को कई मुद्दों पर लागू किया जाता है - राजनीतिक व्यंग्य को दंडित करने से लेकर पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाने की मांग तक, एफआईआर भी धारा 505 (2) (शत्रुता की भावना पैदा करने का इरादा और 34 (सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य) के तहत दर्ज की गई है।

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