लिव-इन पार्टनर को अपनी बेटी से दुष्कर्म में की मदद, केरल की महिला को 40 साल की हुई जेल

  • Authored by: अमित कुमार मंडल
  • Updated Nov 28, 2023, 06:22 AM IST

तिरुवनंतपुरम स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी मां को मातृत्व के लिए अपमानजनक माना और अधिकतम सजा देने को उचित ठहराते हुए कहा कि वह किसी भी दया की पात्र नहीं है।

Kerala News: केरल के तिरुवनंतपुरम में एक महिला को अपने लिव-इन पार्टनर को अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करने में मदद करने के लिए 40 साल और 6 महीने के कठोर कारावास और 20,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। वारदात के वक्त बेटी सात साल की थी। तिरुवनंतपुरम स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी मां को मातृत्व के लिए अपमानजनक माना और अधिकतम सजा देने को उचित ठहराते हुए कहा कि वह किसी भी दया की पात्र नहीं है।

Women arrested

प्रतीकात्मक तस्वीर

7 साल की बच्ची से दरिंदगी

अदालत ने कहा कि अगर आरोपी जुर्माना नहीं चुकाएगी तो छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। ऐसे मामले जहां माताओं को POCSO (यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा) के मामलों में कानूनी नतीजों का सामना करना पड़ता है, यह मामला बहुत दुर्लभ है। यह घटना मार्च 2018 और सितंबर 2019 के बीच हुई, जिस दौरान दोषी महिला अपने मानसिक रूप से बीमार पति से अलग होकर अपने पुरुष मित्र शिशुपालन के साथ रह रही थी, जो मामले का मुख्य आरोपी है। महिला की छोटी बेटी, जो उस समय 7 साल की थी, इस दंपति के साथ रहती थी।

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