Kerala: केरल में राजनीतिक हिंसा के आरोपों के बीच कोर्ट ने एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एसएफआई (SFI) नेता की पिता की हत्या के मामले में 11 आरएसएस (RSS) कार्यकर्ताओं को दोषी ठहराया है। इनकी सजा पर अब 14 नवंबर को सुनवाई होगी। नेय्याट्टिनकरा की सत्र अदालत ने शुक्रवार को अनवूर नारायणन नायर की हत्या के आरोपी आरएसएस के सभी ग्यारह लोगों को दोषी करार दिया। न्यायमूर्ति कविता गंगाधरन ने यह फैसला सुनाया है।
11 RSS कार्यकर्ता मर्डर के मामले में दोषी करार (फोटो- Pixabay)
कब हुई थी हत्या
2013 के नवंबर में नारायणन की हत्या कर दी गई थी। तब उन्होंने आरएसएस कार्यकर्ताओं के हमलावरों के एक गिरोह को रोकने की कोशिश की थी, जो उनके बेटे शिवप्रसाद की हत्या करने के लिए पहुंचे थे। शिवप्रसाद एक सक्रिय एसएफआई नेता थे। बेटे को बचाने की कोशिश के दौरान नारायणन को आरोपियों ने उनपर हमला कर दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। वह तिरुवनंतपुरम निगम के कर्मचारी और सीपीएम के नेता भी थे। इस हत्या को लेकर तब काफी बवाल हुआ था।
शिव प्रसाद को क्यों मारना चाहते थे आरोपी
नारायणन नायर के बेटे शिव प्रसाद सीपीएम की छात्र शाखा स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) के क्षेत्रीय सचिव थे। शिव प्रसाद की हत्या के इरादे से 5 नवंबर, 2013 को हथियारबंद लोगों का एक गिरोह नारायणन नायर के घर में घुस था। जहां उन्हें नारायणन नायर ने रोक दिया था। इस घटना में शिव प्रसाद और उनका भाई गंभीर रूप से घायल हो गए थे। रिपोर्ट में कहा गया कि यह हमला राजनीतिक झड़प का प्रतिशोध था।
बता दें कि केरल में हाल के वर्षों में वाम दलों और बीजेपी-संघ के कार्यकर्तों के बीच राजनीतिक हिंसा में वृद्धि देखने को मिली है। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं को मार डाला गया है, साथ ही वाम दलों के कार्यकर्ता भी हिंसा का शिकार बने हैं।
