केंद्र सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची Twitter की याचिका खारिज, 50 लाख का जुर्माना भी लगा

  • Authored by: अमित कुमार मंडल
  • Updated Jun 30, 2023, 03:26 PM IST

पिछले साल ट्विटर ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा उसे जारी किए गए आदेशों को चुनौती दी थी।

Twitter Vs Govt: कर्नाटक हाई कोर्ट ने कुछ सोशल मीडिया खातों और ट्वीट्स को ब्लॉक करने के केंद्र के आदेशों के खिलाफ ट्विटर की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। भारत सरकार के आदेशों का पालन न करने पर हाई कोर्ट ने कंपनी पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अदालत ने इस मामले पर सरकार के रुख को बरकरार रखा है और कहा है कि देश के कानून का पालन किया जाना चाहिए।

ट्विटर ने 39 ब्लॉकिंग आदेशों को चुनौती दी थी

अदालत के आदेश के बाद उन्होंने कहा, माननीय अदालत हमारे रुख पर कायम है। देश के कानून का पालन किया जाना चाहिए। बता दें कि पिछले साल ट्विटर ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा उसे जारी किए गए आदेशों को चुनौती दी थी। केंद्र ने ट्विटर को फरवरी 2021 और फरवरी 2022 के बीच कई सोशल मीडिया अकाउंट और ट्वीट्स को ब्लॉक करने के लिए कहा था। इनमें से ट्विटर ने 39 ब्लॉकिंग आदेशों को चुनौती दी थी।

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