झारखंड हाई कोर्ट ने JSSC-CGL परीक्षा रद्द करने का फैसला किया खारिज, सरकार के फैसले को बताया अन्यायपूर्ण

JSSC-CGL Exam: झारखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को गलत और अन्यायपूर्ण बताया।

JSSC-CGL Exam: हाई कोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त स्नातक स्तरीय (JSSC-CGL) परीक्षा रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को निरस्त किया। हाई कोर्ट ने जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को 'अनुचित और अन्यायपूर्ण' करार दिया।

Jharkhand High Court

झारखंड हाई कोर्ट (फाइल फोटो)

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दिया झटका

दरअसल, राज्य सरकार ने यह फैसला अगस्त में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच लिया था। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की कई याचिकाओं पर सुनवाई के बाद जस्टिस दीपक रोशन ने राज्य सरकार के फैसले को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सरकार का फैसला अनुचित और अन्यायपूर्ण था।

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